Pakistan News:  पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान खान को 9 मई के हिंसक प्रोटेस्ट से संबंधित GHQ हमला मामले में गिरफ्तार किया गया है. उनकी यह गिरफ्तारी तब हुई है जब वह पहले से ही अदियाला जेल में बंद हैं. 


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पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, रावलपिंडी में एक दहशतगर्द रोधी कोर्ट (ATC) ने GHQ हमला मामले के साथ-साथ एक मेट्रो स्टेशन पर आगजनी और बीते साल 9 मई को हिंसा भड़काने से संबंधित दो दूसरे मामलों के संबंध में खान को तलब किया था. इमरान खान सिफर और ग्राफ्ट मामलों में अदियाला जेल में पहले से ही बंद हैं. इस वजह से खान ने वीडियो कॉल के जरिए से कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा ले पाए, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका. 


पुलिस को नहीं मिली रिमांड
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरए बाजार पुलिस थाने के अधिकारियों ने 9 मई के मामलों में इमरान खान की रिमांड मांगी, लेकिन ATC न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने पुलिस की याचिका खारिज कर दिया और पुलिस को जेल में पूर्व पीएम से पूछताछ करने का आदेश दिया. जस्टिस ने अभियोजन और बचाव पक्ष वकीलों को 23 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर अपनी दलीलें और सबूत पेश करने के लिए नोटिस भी जारि किए हैं 


जानें क्या है पूरा मामला
पूर्व पीएम इमरान खान को बीते साल 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कैंपस से गिरफ्तार किया गया था. वह भ्रष्ट्राचार के एक मामले सुनवाई में शामिल हुए थे. साल 2018 और 2022 तक पाकिस्तान के पीएम रहे खान पर विदेशों से अवैध गिफ्ट और संपत्ति हासिल करने का इल्जाम लगाया गया था. जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त पूरे पाकिस्तान में दंगें फैल गए थे. उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए थे. 


इस दौरान पूर्व पीएम खान के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था. वहीं उनके समर्थकों ने जनरल मुख्यालय (GHQ) लाहौर में जिन्ना हाउस और मियांबाली एयरबेस पर हमला कर दिया था. कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पे भी हुई थी. पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों के दंगों के लिए पूर्व पीएम खान को जिम्मेदार ठहराया और कार्रवाई शुरू कर दी.