इस्लामाबाद:  एक पाकिस्तानी अदालत ने शनिवार को एक्स प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी बीवी को 'गैर-इस्लामिक निकाह' के इल्ज़ाम में कसूरवार ठहराते हुए सात साल जेल की सजा सुनाई है.  दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और फैसला सुनाए जाने के समय खान और बुशरा दोनों अदालत में मौजूद थे. 2018 में बुशरा की इमरान खान से शादी हुई थी. यह फैसला एक अन्य मामले के बाद आया है, जिसमे खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के इलज़ाम में बुधवार को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी.  अडियाला जेल में 14 घंटे की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने शुक्रवार की रात इस मामले की सुनवाई पूरी की थी. 


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दंपति के वकील इंतिसार पंजुथा ने कहा कि मुकदमा ख़त्म होने के एक दिन बाद न्यायाधीश कुदरत उल्लाह ने फैसला सुनाया है. खान और उनके परिवार का कहना है कि मुकदमा राजनीति से प्रेरित है. अभियोजन पक्ष ने कहा कि खान और उनकी पत्नी ने कानून का उल्लंघन किया है.  एक महिला को दोबारा शादी करने से पहले तीन महीने इंतजार करना होता है, जो उसने नहीं किया था. 


इमरान खान की बीबी बुशरा बीबी के पहले पति, खावर मनेका ने यह मामला दायर किया था, जिसमें इलज़ाम लगाया गया था कि उनकी बीवी बुशरा ने इमरान से निकाह करने के पहले इस्लामी शरिया कानून के तहत इद्दत का पालन करने की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है. मेनका ने अपनी पूर्व पत्नी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान पर शादी से पहले यौन सम्बन्ध बनाने का भी आरोप लगाया था, जिसकी सजा इस्लाम में पत्थर मारकर मुजरिम का क़त्ल करने की होती है. 


गौरतलब है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले ही इमरान खान को भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में अयोग्य घोषित कर दिया गया है.  2022 के बाद से यह इमारान खान को मिलने वाली चौथी सजा है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस सप्ताह की शुरुआत में, 71 वर्षीय खान को गोपनीय पत्र मामले में 10 साल और तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई थी.