Emran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक महिला न्यायाधीश के खिलाफ अपनी विवादित बयान के लिए बुधवार को फिर से माफी मांगी और कहा कि अगर उन्होंने हद पार कर दी थी, तो उन्हें इस बात का खेद है. सत्ता से बेदखल होने के कुछ महीने बाद खान ने एक भाषण में इस्लामाबाद के शीर्ष पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देते हुए कहा कि वह उन्हें ‘‘बख्शेंगे’’ नहीं. उनकी पार्टी के नेता शाहबाज गिल को ‘‘प्रताड़ित’’ करने के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज कराएंगे. 


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इमरान खान मांगी माफी


‘जियो न्यूज’ की खबर के मुताबिक खान (70) ने बुधवार को मामले के बारे में जिला और सत्र अदालत में फिर से माफी मांगी. मामले की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में पेशी के दौरान खान ने माफी मांगी. खान ने पहले भी अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगने की इच्छा व्यक्त की थी. सुनवाई के दौरान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष खान ने कहा कि जब वह पहले न्यायाधीश के अदालत कमरे में गए थे तो उन्होंने खेद जताया था.


एक महीने बाद गए माफी मांगने


खान ने न्यायाधीश अमान से कहा, ‘‘मैं महिला न्यायाधीश की अदालत में गया और कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं.’’ धमकी देने के एक महीने से ज्यादा वक्त बाद खान माफी मांगने के लिए न्यायाधीश के अदालत कमरे में गए. लेकिन पुलिस ने महिला न्यायाधीश का कमरा बंद कर दिया और बताया कि वह छुट्टी पर हैं. बुधवार को संघीय राजधानी की जिला और सत्र अदालत में खान ने एक भावुक भाषण में कानूनी कार्रवाई की मांग की और अपने बयान पर खेद व्यक्त किया. 


इमरान ने पार कर दी थी हद


उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैंने हद पार कर दी थी तो मैं माफी मांगता हूं.’’ चौधरी और इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के इल्जाम में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की थी. बाद में, उच्च न्यायालय ने आतंकवाद के इल्जामों को हटा दिया और अवमानना ​​मामले में माफी मांगने के बाद खान को माफ कर दिया. लेकिन प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद खान के खिलाफ इसी तरह का एक और मुकदमा दायर किया गया और वह सत्र अदालत में अब भी लंबित है.