Pakistan News: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट आज यानी 22 दिसंबर को सिफर मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और PTI के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है. पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस खबर की तस्दीक की है. दोनों ही सिफर मामले में मुल्जिम थे. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 10-10 लाख पाकिस्तानी रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है. 


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पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के जरिए जारी किया गया था. जिसमें जस्टिस सैयर मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह शामिल थे. 


पाक की एक स्पेशल कोर्ट ने सिफर मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी करार ठहराया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने खान और कुरेशी के 23 अक्टूबर के अभियोग के खिलाफ याचिका पर भी सुनवाई की. सुनवाई के शुरुआत में जस्टिस मसूद ने टिप्पणी की कि जिस अभियोग को चुनौती दी गई थी, उसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसी साल 21 नवंबर को पहले ही रद्द कर दिया था. 


पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को 13 दिसंबर को मामले में दूसरी बार दोषी ठहराए जाने के बाद स्पेशल कोर्ट ने पिछले हफ्ते अदियाला जिला जेल में नए सिरे से सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले दोनों लीडर्स को इस मामले में पहली बार 23 अक्टूबर को मामले में दोषी ठहराया गया था. 


जानें पूरा मामला
सिफर मुकदमा में कुछ राजनयिक दस्तावेजों से जुड़ा मामला है. जिसमें पीटीआई चीफ इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से डिप्लोमेटिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था. इससे मुल्क की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ. पाक की जांच एजेंसियों का दावा है कि पूर्व पीएम से संबंधित राजनयिक डॉक्यूमेंट्स सरकार को वापस नहीं किए.


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