अहमदाबाद: 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में स्पेशियल कोर्ट ने कसूरवारों के खिलाफ सज़ा का ऐलान किया है, जिसमें 49 कसूरवारों में से 38 के खिलाफ फांसी का सज़ा का ऐलान किया गया है, जबकि 11 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है.


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पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान
दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का भी हुक्म दिया है. कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपये का मुआवज़ा देने आदेश जारी किया है, जबकि गंभीर तौर ज़ख्मी अफराद के लिए 50 हजार और मामूली तौर पर ज़ख्मी लोगों के लिए 25  हज़ार देने का आदेश दिया है.



अदालत ने इन लोगों को पहले ही दोषी करार दे दिया था और आज इन लोगों की सजा का ऐलान किया गया. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इन धमाकों की गूंज देश भर में महसूस की गई थी.


गौरतलब है कि साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी और क़रीब 200 लोग घायल हुए थे. वो 26 जुलाई 2008 की तारीख़ थी जब गुजरात के अहमदाबाद शहर में 70 मिनट के भीतर एक के बाद एक करके 21 बम धमाके हुए थे.


अहमदाबाद में हुए इन धमाकों जिम्मेदारी  इंडियन मुजाहिद्दीन और हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी नाम के चरमपंथी संगठनों ने ली थी.




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