Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली पुलिस की ओर से  घोषित अपराधी (Bad Character) क़रार दिए जाने के ख़िलाफ़ अमानतुल्लाह ख़ान की अर्ज़ी को दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. पिछले साल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने के बाद दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह ख़ान की हिस्ट्रीशीट ओपन कर उसे घोषित अपराधी क़रार दिया था. इसके ख़िलाफ़ आम विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्ज़ी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया हैं.


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'अमानतुल्लाह ख़ान की इमेज ख़राब करने की कोशिश'
अर्ज़ी ख़ारिज करने के दौरान जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा, ''अमानतुल्लाह ख़ान अपने टैग को हटाने की मांग संबंधित अधिकारियों से कर सकते है". बता दें कि पुलिस ने पिछले साल ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह ख़ान को बैड कैरेक्टर टैग दिया था. इसे लेकर कोर्ट में ख़ान के वकील ने कहा कि अपोज़िशन द्वारा अमानतुल्लाह ख़ान की इमेज पर हमला करके उसे ख़राब किया जा रहा है.सुनवाई के दौरान विधायक की तरफ से वकील एम सूफियान सिद्दीक़ी ने अदालत के सामने अपनी दलील पेश करते हुए कहा  कि हिस्ट्री शीट खोलने का दिल्ली पुलिस का काम कानून की प्रक्रिया का ग़लत इस्तेमाल है.


पुलिस को ज्ञापन सौंपने की छूट
आम एमएलए अमानतुल्लाह ख़ान को बैड कैरेक्टर घोषित करने की तजवीज़ 28 मार्च को ओखला के जामिया नगर पुलिस स्टेशन द्वारा भेजी गई थी और 30 मार्च को इसे मंज़ूरी दी गई थी. बता दें कि अमानतुल्लाह ख़ान के ख़िलाफ़ कुल 18 FIR दर्ज हो चुकी है. हालांकि हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह को छूट दी कि वो बैड कैरेक्टर के टैग के ख़िलाफ पुलिस को मेमोरंडम दे सकते हैं. पुलिस के मुताबिक़, क़त्ल और क़त्ल की कोशिश समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्ति को बैड कैरेक्टर का टैग दिया जाता है. बता दें कि ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह को पिछले दिनों दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अमानतुल्‍ला ख़ान के ठिकानों पर एक साथ कई जगह छापे मारे थे और कई क़ाबिले ऐतराज़ सामान मिलने का दावा किया था.


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