Abdullah Azam: सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी वापस मिल सकती है. दरअसल अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख पांच अप्रैल रखी है. इसके साथ ही  यूपी सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और खान के वकील  को याचिका की कॉपी यूपी सरकार को दने के लिए कहा है. आपको जानकारी के लिए बता दें अब्दुल्लाह आजम को 15 साल पुराने मामले में 2 साल  की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी. जिसके बाद अब्दुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके हुए दोषि सिद्ध होने पर रोक लगाने की बात कही थी.


कोर्ट में क्या हुआ?


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अब्दुल्ला आजम के मामले मामले सीनियर वकील  विवेक तन्खा ने खंडपीठ से कहा कि अब्दुल्ला आजम को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है, जबकि वह उस वक्त 15 साल के थे. उन्होंने कहा कि घरने के वक्त वह जुवेनाइल थे और इस समय के आधार पर उन्हें दो साल की सजा सुनाई नहीं जा सकती है. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपके नाबालिग का मुद्दा निचली कोर्ट में उठाना चाहिए था. इस बात पर वकील ने कहा कि हमने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया.


वकील ने अब्दुल्ला आजम की ओर से कहा कि मेरे पिता धरणा दे रहे थे और मैं कार मैं बैठा था. कुल 9 आरोपी थे जिनमें से 7 बरी हो गए. मैं और मेरे पिता दोषी करार कर दिए गए. सुनवाई के बाद फिलहाल दोषीसिद्धि पर कोर्ट ने इंकार कर दिया है. इसके साथ ही जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाओ. जिसमें अब्दुल्लाह नाबालिग है. फिर इस मामले में विस्तार से सुनवाई होगी.


क्या है पूरा मामला?


आको जानकारी के लिए बता दें 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लि रोता था. इस मामले को लेकर समर्थक काफी भड़क गए और हंमामा किया. इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में कोर्ट आजम खान और उनके बेटे को 2 साल की सजा सुनाई और 2 दिन बाद ही उन्हें यूपी विधानसभा से आयोग्य घोषित कर दिया गया