लखनऊः जेल में सजा काट रहे पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ( Former underworld Abu Salem) को एक फर्जी पासपोर्ट के मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने मंगलवार को ये सजा सुनाई है. फर्जी पासपोर्ट मामले (fake passport case) में अबू सलेम के अलावा एक अन्य कसूरवार परवेज आलम को भी सजा सुनाई गई है.


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अबू सलेम उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने सहयोगियों परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अपने फर्जी नाम अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. सलेम ने आवेदन के साथ फर्जी नाम और पते के जाली दस्तावेज भी लगाए थे. इसी नाम के साथ बाद में उसने पासपोर्ट हासिल किया और उस पासपोर्ट पर उसने विदेश भ्रमण भी किया. इस मामले की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 5 जून 2009 को सलेम के खिलाफ आरोप तय किए थे. सलेम को 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या में दोषी पाए जाने के बाद 2015 में टाडा अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी और वह इस वक्त मुंबई जेल में अपनी सजा काट रहा है.


गौरतलब है कि 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अबू सलेम को 2002 में पुर्तगाल से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था. 


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