Afzal Ansari Membership Lost: यूपी के मऊ से बीएसपी (BSP) सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है. शनिवार को उन्हें गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, सजा सुनाए जाने के तीसरे रोज ही उन्हें सांसदी से हाथ धोना पड़े. सोमवार को एमपी अफजाल अंसारी को लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य करार दे दिया गया है. अफजाल अंसारी को आपराधिक मामले में कुसूरवार ठहराया गया है. इससे पहले गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी को कुसूरवार करार दिया था.


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सजा के ऐलान के बाद गई सदस्यता
28 अप्रैल को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये से जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय के कत्ल के मामले में दर्ज केस की बुनियाद पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था. वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा के कत्ल के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था. अंसारी ब्रादर्स के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था. 



आजम खान, अब्दुल्ला आजम की जा चुकी है मेंबरशिप
लोकसभा के चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में गाजीपुर से एमपी अफजाल अंसारी की लोकसभा की मेंबरशिप को अयोग्य करार दिया गया है. जानकारी के मुताबिक अफजाल को अयोग्य करार देने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ गई हैं. यूपी में कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद कई मेंबर्स को अपनी लोकसभा और विधानसभा की मेंबरशिप गंवानी पड़ी है. बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से पहले समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी जा चुकी है.


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