Afzal Ansari Relief: अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चार साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. जिसके बाद आयोग्य ठहराए गए नेता की अब बहाली का रास्ता खुल गया है. हालांकि एससी का कहना है कि वह न तो वोट डाल सकेंगे और ही सांसद के तौर पर भत्ता पा सकेंगे, लेकिन वह सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं. अफजाल अंसारी को गैंगस्ट मामले में चार साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से 1 मई को उनकी सदस्यता भी चली गई थी.


5 बार विधायक और 2 बार सांसद


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अफजाल अंसारी पांच बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं. रूल्स के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी संसद या विधानसभा से सदस्यता चली जाती है. इसके अलावा चुनाव लड़ने पर भी 6 साल की रोक लग जाती है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही एससी ने इलाहबाद कोर्ट को निर्दे दिए वह 30 जून तक इस सजा के खिलाफ दायर अफजाल अंसारी की अपील पर फैसला करे.


2-1 से कोर्ट ने लिया फैसला


ये फैसला 2-1 से लिया गया है. इस मामले को लेकर स्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने सजा पर रोक लगाने पर फैसला लिया, वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता इस सजा के खिलाफ थे. जजों ने कहा कि यह किसी भी  संसदीय इलाके की अवाम का हक है कि उनका जनप्रतिनिधि उसके पास हो. अब अफजाल अंसारी पार्लियामेंट जा सकेंगे, हालांकि वह किसी मसले को लेकर मतदान नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा वह सैलरी और भच्चे का भी फायदा नहीं उठा सकेंगे.


इस सदस्यता बहाली के बाद अब सवाल उठ रहा है कि वह 2024 आम चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं. अफजाल गाजीपुर इलाके के रहने वाले हैं और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई हैं. अफजाल अंसारी फिलहाल जेल में हैं, उन्हें 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई थी.