ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा में भी होगा सर्वे, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Mathura Shahi Eidgah: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सर्वे कराने का आदेश दिया है. सर्वे की रिपोर्ट को 4 महीने के अंदर जमा करने को कहा गया है.
Mathura Shahi Eidgah: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा. हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने आदेश दिया है कि 4 महीने में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट सौंपी जाए. वीडियो सर्वे में वादी और प्रतिवादी के साथ अधिकारी शामिल होंगे.
यह है पूरा मामला
दरअसल, 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक की मांग को लेकर अर्ज़ी दाखिल की गई थी. अर्ज़ी में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है. अदालत में दाखिल की गई अर्ज़ी में कहा गया है कि यह जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है लेकिन 1968 में इसका समझौता श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच हुआ था, जो गैरकानूनी है.
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इस मामले में अदालत ने 16 अक्टूबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, शाही की मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को जवाब मांगा था. 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अर्ज़ी दाखिल की गई थी, जो सुनवाई के बाद 30 सितंबर को खारिज कर दी गई. इसके बाद 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई. 16 अक्टूबर को जिला जज की अदालत ने चारों फरीकों को नोटिस जारी किया था. इस मामले में पूरी तरह सुनवाई नहीं हो सकी थी.
जिला अदालत में सुनवाई पूरी हो इसलिए मनीष यादव नाम के एक शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. उन्नहोंने अर्जी में मांग की है कि हाई कोर्ट इस मामले में दखल दे. इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर सुनावाई करते हुए 4 महीने के अंदर मामले में फैसला सुनाने को कहा है.
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