Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है. यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनाया है. आज यानी 13 सितंबर को केजरीवाल रिहा होंगे. 


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जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
अपने फैसले में जस्टिस भुइयां ने सीबीआई द्वारा दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करने के समय और तरीके पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, "असहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं हो सकता, इसलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है."


न्यायमूर्ति भुइयां ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, "जमानत नियम है और जेल अपवाद है. सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और सुनवाई की प्रक्रिया खुद सजा का रूप न बन जाए."


इस मामले में हुई गिरफ्तारी
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था. तब बहस के दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी दलीलें रखी थीं. दलील सुनने का बाद कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है. 


156 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 10 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. आम चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 10 मई को 21 दिन के लिए रिहा किया गया था. यह रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 1 जून तक रिहाई को मंजूरी दी थी. केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था.