Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत मिली है. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. केजरीवाल को 50 दिन के बाद जमानत मिली है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने उनके चुनावी कैंपेन पर कोई रोक नहीं लगाई है. उनके वकील कहना है कि वह चाहते हैं कि आज ही केजरीवाल की रिहाई हो जाए.


अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत


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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया है, मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत दी गई है - हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध किया और कहा कि यह संवैधानिक अधिकार नहीं है. केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 


ईडी ने क्या कहा?


ईडी ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का विरोध किया और कहा कि ऐसी कोई मिसाल उपलब्ध नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"आइए हम कोई समानता न बनाएं. उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी. अब, 21 दिनों के बाद, कोई अंतर नहीं होगा. 2 जून को, अरविंद केजरीवाल आत्मसमर्पण करेंगे." सुनवाई के दौरान केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से पूछा कि क्या केजरीवाल को 5 जून के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है. इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब दिया, "नहीं।"