Arvind Kejriwal: क्या आज ईडी के सामने पेश होंगे केजरीवाल? बोले, गिरफ्तार करने के लिए भेजा है समन
Arvind Kejriwal ED 9th Summon: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है. बुधवार को उन्होंने कोर्ट में कहा था कि एजेंसी उन्हें बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है.
Arvind Kejriwal ED 9th Summon: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. आज उनकी ईडी के सामने पेशी है. बीते रोज सीएम ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कहा था कि ईडी ने उन्हें इस मकसद के साथ समन भेजा है, ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जांच एजेंसी के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका में, उच्च न्यायालय ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.
हाई कोर्ट ने पूछा सवाल
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हुए. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "आप समन मिलने पर उपस्थित क्यों नहीं होते? आपको उपस्थित होने से कौन रोक रहा है?" जवाब में, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “चुनाव करीब हैं, वे (प्रवर्तन निदेशालय) मुझे नहीं बताते कि आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, तुम कहते हो मेरे पार्लर में आओ”.
जिसके बाद जवाब में अदालत ने कहा कि केजरीवाल को उनके कॉल का जवाब देने के बाद ही पता चलेगा कि एजेंसी क्या चाहती है. सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से कहा, “कुछ सुरक्षा होनी चाहिए. मेरे जाते ही वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं.''
वकील ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का दिया हवाला
जब अदालत ने बताया कि जांच एजेंसी आमतौर पर पहली या दूसरी बार में गिरफ्तारी नहीं करती है, तो सिंघवी ने मामले में आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हवाला दिया और दावा किया कि अब कामकाज की एक "नई शैली" चलन में है. सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल हमेशा उनकी जानकारी में किसी भी जानकारी या दस्तावेज मांगने वाले प्रश्नावली का जवाब देने को तैयार रहते हैं.
केजरीवाल ने अपनी याचिका में साफ किया है कि जांच एजेंसी के पास सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी हैं, और उन्हें "व्यक्तिगत रूप से" बुलाना उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार करने की एक चाल है. याचिका में कहा गया है, "यह कोशिश एक राजनीतिक दल को खत्म करने और एनसीटी दिल्ली की निर्वाचित सरकार को गिराने का है. राजनीतिक दल के कई दूसरे नेताओं को पीएमएलए के ऐसे असंवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करके प्रवर्तन निदेशालय ("ईडी") के गिरफ्तार किया गया है." याचिका में कहा गया है. बत दें, कोर्ट इस मामले में सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा.