Atiq Ahmed property seized: उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अहमद के प्रयागराज में लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली है. जिसे कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों से खरीदा गया था. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक अहमद ने अपराध की कमाई से यह संपत्ति लालापुर के राजमिस्त्री हूबलाल ने नाम पर खरीदी थी. करीब 2.377 हेक्टेयर भूमि की उस वक्त कीमत 12.42 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर थी.


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नहीं मिला कोई सबूत
उन्होंने बताया कि हूबलाल के नाम पर जमीन का बैनामा करते समय अतीक अहमद के जरिए कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर इस जमीन का बैनामा वह अपने नाम करा लेगा. अग्रहिर ने कहा कि पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया और जवाब दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया, लेकिन इस तीन महीने के भीतर संबंधित पक्ष के जरिए जमीन के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश किया गया. 


संपत्ति के बारे में ऐसे चला पता
उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस आयुक्त न्यायालय ने इस मामले में पत्रावली को न्यायालय (गैंगस्टर) के पास भेज दिया. 16 जुलाई को न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस आयुक्त की कार्यवाही को उचित और न्यायसंगत माना और अपराध से अर्जित इस बेनामी संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में निहित कर दिया. पुलिस के मुताबिक, अतीक के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान पता चला कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हूबलाल के नाम पर अतीक की संपत्ति है.


पिछले साल दोनों भाईयों की हुई थी हत्या
पूछताछ में हूबलाल ने बताया कि अतीक ने साल 2015 में धमकाकर उसके नाम पर यह जमीन लिखवाई थी. पुलिस ने नवंबर, 2023 में इस जमीन को कुर्क कर दिया था. गौरतलब है कि उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में नामजद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पिछले साल 15 अप्रैल को प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.