Baghpat Mosque: बाग़पत में अवैध बनी मस्जिद को गिराने के आदेश दिए गए हैं. आरोप है कि 50 साल पुरानी बनी यह मस्जिद तालाब को कब्जा कर बनाई गई है. बागपत के खामपुर गांव का यह पूरा मामला है. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले को दबा दिया गया और तलाब मस्जिद के नीचे ही दफ्न रहा. मुस्लिम शिकायतकर्ता की अर्जी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. 


शिकायतकर्ता गुलशार ने क्या कहा?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस मामले में शिकायतकर्ता गुलशार का कहना है कि उसने तीन तालाबों पर कब्जें की शिकायत की थी. लेकिन, कार्रवाई केवल एक पर ही की जा रही है. गुलशार का कहना है कि वह पिछले पांच सालों से तालाबों से अतिक्रमण हटवाने का काम कप रहे हैं और उन्हें इस दौरान कई धमकियां भी मिली है और कई बार अफसरों ने उनके साथ बदसलूकी भी की है.


खामपुर गांव में मस्जिद पर एक्शन


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलशार ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने कई बार शिकायत की इसके बाद भी राजस्व विभाग के अफसरों तालाब से कब्जा नहीं हटवाया. अफसरों की कार्यशैली से परेशान होकर गुलशार ने हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी. इसके बाद ही कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं.


आसपास का इलाका कब्जाया


गुलशार ने बताया कि यह मस्जिद 50 साल पुरानी है, जो काफी छोटी है, साल 2005 में आसपास की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई और चंदा इकट्ठा किया गया. इसके बाद इस मस्जिद को बढ़ा देने के लिए नीव रखी गई, और कब्जा कर लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक गुलशार का कहना है कि मस्जिद के साथ तालाब पर कई मकान भी बने हुए हैं.