BJP MLAs Suspention Case: दिल्ली असेंबली के बजट सेशन की शेष अवधि के लिए सदन से सस्पेंड किए गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सात MLAs ने दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है. इन विधायकों को बजट सेशन की शुरूआत में उप राज्यपाल के खिताब के दौरान बार-बार रुकावट डालने के आरोप में सस्पेंड किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच के सामने अर्जी को फौरी तौर पर सूचीबद्ध करने के लिए अपील की गई थी. बेंच ने मामले की दिन में सुनवाई के लिए इजाजत दी.


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विधायकों को सस्पेंड करना गैरकानूनी: वकील 
बता दें कि, 15 फरवरी को जब उपराज्यपाल अपने अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे तो इस दरमियान बीजेपी विधायकों ने उनके तकरीर में कथित तौर पर कई बार बाधा डाली थी. सीनियर वकील जयंत मेहता ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि, बीजेपी विधायकों को सस्पेंड किया जाना गलत है, जिससे कार्यवाही में हिस्सा लेने का उनका अधिकार प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि अराकीने असेंबली को सस्पेंड करने का प्रस्ताव गैर कानूनी और नियमों की खिलाफवर्जी है.



दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे विधायक
उन्होंने आगे कहा कि विधायकों को अधिक से अधिक तीन दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है लेकिन, यहां निलंबन अनिश्चितकालीन है. बता दें कि, जिन सात बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया है, उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता के नाम शामिल हैं. सातों विधायकों ने अपने सस्पेंशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जिस पर सोमवार को ही सुनवाई होगी. वहीं, बजट को आखिरी शक्ल देने में हुई देर की वजह से दिल्ली असेंबली का बजट सेशन मार्च के पहले हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है.