Bombay High Court on Bomb blast convict Sajid: बंबई हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोटों के मामले में एक मुजरिम को  LLB के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के एक पेपर में नासिक केंद्रीय कारागार से शामिल होने की आज यानी 10 जून को इजाजत दे दी. मुजरिम मोहम्मद साजिद मारगूब अंसारी ने दक्षिण मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के जरिए तीन मई से 15 मई तक आयोजित दूसरे सेमेस्टर की एग्जाम में शामिल होने की इजाजत देने का कोर्ट से गुजारिश की थी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोर्ट ने एग्जाम सेंटर ले जाने की दी इजाजत
कोर्ट ने मई में, उसे परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जेल से एग्जाम सेंटर जाने की इजाजत दी थी और नासिक केंद्रीय कारागार अधिकारियों को उसे परीक्षा की तारीखों पर कॉलेज ले जाने का निर्देश दिया. अंसारी ने 10 मई को एक अर्जी दायर कर दावा किया कि वह कुछ पेपर में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि कोशिशों के बावजूद उसे समय पर कॉलेज नहीं पहुंचाया जा सका था.


यूनिवर्सिटी ने क्या कहा?
इसके बाद, हाईकोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को इस बारे में विचार करने को कहा था कि क्या अंसारी ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा में शामिल हो सकता है. आज विश्वविद्यालय की तरफ से पेश हुए वकील रुई रोड्रीज ने पीठ को बताया कि अंसारी को 12 जून को निर्धारित एक बचे पेपर में नासिक जेल से शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है.पीठ ने अंसारी के एग्जाम में शामिल होने के संबंध में यूनिवर्सिटी के वकील द्वारा बताई गई व्यवस्था को स्वीकार कर लिया. हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक जुलाई को विषय पर आगे की सुनवाई करेगी. 


क्या है पूरा मामला
सितंबर 2015 में, एक विशेष कोर्ट ने सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, 2015 में, उसे कानून की पढ़ाई करने की कोर्ट से इजाजत मिली थी, जबकि 2023 में उसे पहले सेमेस्टर की परीक्षा देने की इजाजत मिली थी. सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोटों में 189 यात्रियों की मौत हो गई थी और 824 लोग जख्मी हुए थे.