बिहार में नूपुर शर्मा, जिंदल और नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा; इस तारीख को सुनवाई
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में स्थानीय सोशल वर्कर एम. राजू नैयर द्वारा दी गई अर्जी में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आलावा स्वामी यति नरसिंहानंद, को भी मामले में सहआरोपी बनाया गया है.
मुजफ्फरपुरः पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरी भाजपा की सस्पेंडेड पूर्व नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ शुक्रवार को मुजफ्फरपुर की एक अदालत में याचिका दाखिल की गई है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में स्थानीय सोशल वर्कर एम. राजू नैयर द्वारा दी गई अर्जी में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के आलावा स्वामी यति नरसिंहानंद, को भी मामले में सहआरोपी बनाया गया है. यति का इसी तरह का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
जिंदल ने अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी
नैयर के वकील मनोज सिंह के जरिए दायर इस याचिका में इल्जाम लगाया गया है कि शर्मा, जिंदल और नरसिंहानंद के बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है. भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करने वाली इस याचिका पर 21 जून को सुनवाई होने की संभावना है. शर्मा ने ज्ञानवापी विवाद पर एक टीवी चर्चा के दौरान पैगंबर के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था और जिंदल ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट की थी.
नरसिंहानंद को किया जा चुका है गिरफ्तार
मामले के तूल पकड़ने के बाद दोनों नेताओं को उनकी पार्टी ने निलंबित कर दिया गया है. वहीं कई इस्लामी देशों ने उनके बयानों पर नाराजगी जताई है. दोनों नेताओं के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. नरसिंहानंद औपचारिक रूप से भाजपा से नहीं जुड़े हैं. उन्हें इस साल की शुरुआत में एक सार्वजनिक मंच से मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. पैगंबर पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दिल्ली में दर्ज एक प्राथमिकी में वह भी नामजद हैं.
Zee Salaam