तमिलनाडु में जांच करने के लिए CBI को लेनी होगी इजाजत, ये राज्य पहले ही ले चुके फैसला
Tamil Nadu CBI: तमिलनाडु सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. इसके मुताबिक अब CBI को किसी भी मामलें में चांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी.
Tamil Nadu CBI: तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब केंद्रीय एजेंसी CBI को तमिलनाडु में छापा मारने के लिए राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी. तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला राज्य के बिजली और आपकीरी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद लिया है. तमिलनाडु गृह विभाग ने बुधवार को कहा कि 'तमिलनाडु राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो से सामान्य सहमति वापिस लेता है.'
इन राज्यों ने ली वापस ली सहमति
तमिलनाडु CBI की तरफ से जांच के लिए अपनी आम सहमति वापस लेने वाला दसवां राज्य बन गया है. इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना ने भी CBI से जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली है.
इन मामलों में जारी रहेगी जांच
बताया जाता है कि तमिलनाडु सरकार के CBI के आम सहमति वापस लेने के बावजूद CBI पुराने मामलों की जांच तब तक जारी रखेगी जब तक राज्य सरकार की तरफ से खास तौर से सहमति वापस नहीं ले ली जाती. इसके अलावा CBI उन मामलों की जांच जारी रखेगी जो इसे अदालत की तरफ जांच करने के लिए दिए गए हैं.
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राज्यों से लेनी होगी इजाजत
तमिलनाडु गृह विभाग की तरफ से जारी एक रिलीज में कहा गया है कि "दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम 25) के एक खास प्रावधान के मुताबिक CBI को जांच करने के लिए जाने से पहले संबंधित राज्य सरकार की इजाजत लेने होती है."
जारी की गई रिलीज
इसमें आगे कहा गया है. "तमिलनाडु सरकार के उक्त नियम के तहत 1989 और 1992 में कुछ तरह के मामलों में दी गई असहमति वापस लेनी होगी." रिलीज में ये भी कहा गया है कि "पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना पहले ही इस तरह के आदेश जारी कर चुके हैं."
दिल्ली है अधिकार क्षेत्र
ख्याल रहे कि CBI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत आती है. इस कानून के मुताबिक CBI दिल्ली पुलिस की एक खास शाखा है. और इस तरह इसका मूल हक दिल्ली तक ही सीमित है. दूसरे मामलें में CBI को राज्य सरकारों से इजाजत लेनी होती है.
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