Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में उन्हें राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. अदालत ने केस के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने की हिदायात दी हैं. चाईबासा जिला स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैरजमानती वारंट जारी किया था. इस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.


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अमित शाह पर की थी टिप्पणी
चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार नामी एक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में इल्जाम लगाया है कि, उन्होंने साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के उस समय के कौमी सद्र अमित शाह के खिलाफ काबिले ऐतराज टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने कहा था कि, कांग्रेस में कोई कातिल राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेस के लोग किसी कातिल को राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजूर नहीं कर सकते हैं, यह बीजेपी में ही मुमकिन है. इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था. इस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया.



राहुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ था जारी 
इसके बाद अदालत ने फरवरी, 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. कांग्रेस एमपी के वकील ने इस पर अदालत में एप्लिकेशन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया.  बता दें कि, यह केस रांची की MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था लेकिन बाद में इसे चाईबासा स्थानांतरण कर दिया गया.