लखनऊ: लखनऊ की जिला अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी (Wasim Rizvi) के खिलाफ अपने ही गाड़ी के ड्राइवर की पत्नी से मुबैय्यना तौर पर बलात्कार करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सआदतगंज के थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि इस मामले में फौरन मुकदमा दर्ज करें और मामले की जांच कर तीन दिन के अंदर अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करें.


ये भी पढ़ें: वसीम रिज़वी ने अब बकरीद पर जताया ऐतराज़, हज़रत इब्राहिम को लेकर कही ये बड़ी बात


कथित पीड़िता के वकील रियाज अहमद ने बताया कि अदालत ने इसे महिला की अस्मिता से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए पुलिस को मामला दर्ज कर तीन दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. सआदतगंज के थाना प्रभारी बृजेश कुमार यादव ने बताया कि उन्हें अदालत के आदेश की जानकारी जरूर मिली है लेकिन अभी उसकी कॉपी नहीं मिली है. वह मिलने पर ज़रूरी कदम उठाया जाएगा.


ये भी पढ़ें: RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, अब मुस्लिम बस्तियों में भी खोली जाएंगी संघ की शाखाएं


 


गौरतलब है कि वसीम रिजवी के गाड़ी के ड्राइवर की अहलिया ने पिछले महीने सआदतगंज थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि रिजवी ने उसके पति की गैर हाज़री में जबरदस्ती घर में घुस कर उससे रेप किया था. आरोप है कि रिजवी ने उसकी काबिले एतराज़ वीडियो भी बना ली जिसकी बुनियाद पर वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और मुसलसल उसके साथ जिनसी ज़ियादती कर रहे थे. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया था जिसके बाद मुबैयना पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
(इनपुट- भाषा)


Zee Salaam Live TV: