हाईकोर्ट VVPAT पर इस दिन करेगा सुनवाई, वोट वेरिफिकेशन से जुड़ा है मामला
Delhi News: वीवीपैट के जरिये मशीन से पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख सकता है और इस पर्ची को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है. ताकि कोई भी विवाद होने की स्थिति में इसे खोला जा सके.
Delhi News: हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह ‘वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) पर्ची वाले मतों का सत्यापन किये जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के एक ग्रुप पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा. ‘वीवीपैट’ स्वतंत्र रूप से वोट का वेरिफिकेशन करने वाली सिस्टम है जो वोटर को यह देखने की इजाजत देती है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है या नहीं, जिसे उसने मत दिया है.
वीवीपैट के जरिये मशीन से पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख सकता है और इस पर्ची को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है. ताकि कोई भी विवाद होने की स्थिति में इसे खोला जा सके. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से जुड़ी याचिकाएं सुनवाई के लिए नहीं ले सकी थी. हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि इस विषय से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगले मंगलवार को विचार की जाएगी.
लोकसभा चुनाव सात चरणों में हो रहा है. पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होना है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन अप्रैल को कहा था कि यह गैर-सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) द्वारा दायर याचिका की सुनवाई दूसरे विषयों के साथ अगले हफ्ते करेगी. सीनियर वकील प्रशांत भूषण द्वारा तत्काल सुनवाई का अनुरोध किये जाने पर कोर्ट ने यह बात कही थी.
16 अप्रैल को होगी सुनवाई
इससे पहले, एक अप्रैल को कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेंटर से सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की एक पिटीशन पर जवाब मांगा था. पिटीशन में चुनावों में वीवीपैट की सभी पर्चियों की गिनती के हिदायत देने का अनुरोध किया गया था. वहीं, वर्तमान में एक संसदीय इलाके के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से यादृच्छिक रूप ( Random Form ) से चयनित सिर्फ पांच ईवीएम से पर्चियों का मिलान किया जाता है. दोनों पिटीशन्स पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी.
ADR की है ये दरख्वास्त
ADR ने कोर्ट से इलेक्शन कमीशन और केंद्र को यह यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी करने का दरख्वास्त किया है कि वोटर वीवीपैट के जरिये यह वेरिफिकेशन कर सकें कि उनका वोट दर्ज हुआ मान लिया गया है. पिटीशन में ईवीएम का मिलान उन मतों से करने का दरख्वास्त किया गया है जिनका मतदान वेरिफिकेशन हो गया है और यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता अपने मत को वीवीपैट पर्ची के जरिये वेरिफिकेशन करने में सक्षम हो.