Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मार्च में सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी ( Rahul Gnadhi ) के उपर मोदी के सरनेम को लेकर के मानहानि मुकदमा दर्ज की गई थी. जिसको लेकर के कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. इसी सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने एक याचिका दायर की थी. जिसको लेकर गुजरात उच्च न्यायलय ( Gujarat High Court ) आज यानी 7 जुलाई को 11 बजे फैसला सुनाएगा.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य  घोषित कर दिया. जिसको लेकर राजनीति गलियारों में काफी चर्चाएं हुई. आपको बता दें कि गांधी केरल ( Kerala ) के वायनाड ( Vaynad ) से सांसद थे. अयोग्य होने के बाद पूर्व सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए वायनाड में कहा था कि सरकार उसकी आवाज को दबाना चाहती है लेकिन राहुल गांधी किसी से डरने वाला नहीं है.


वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा 
पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तरफ से वरिष्ठ वकील "अभिषेक मनु सिंघवी ( Abhisek Manu Singhvi ) ने गुजरात उच्च न्यायलय में सुनवाई के समय पेश होकर कहा था कि मोढ और तेली सहित कई लोग गुजरात में मोदी सरनेम लिखते हैं. और राहुल गांधी के बयान को सभी से जोड़ना सही नहीं है". 


बीजोपी नेता ने कहा
भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने OBC का अपमान किया है. बीजेपी के और कई नेताओं ने दावा किया था कि गांधी अन्य पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा अपमान किया है. गांधी को अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए. 


मशरूम को न लें हल्के में, फायदे जान हो जाएंगे हैरान



राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या बोला था?
पूर्व सासंद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में पिछले लोकसभा एलेक्शन के समय गांधी ने अपने भाषण में बोला था ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है?’’ इसी भाषण को लेकर के भाजपा के नेता ने सूरत न्यायलय में गांधी के खिलाफ Defamation का मामला दर्ज करवाया था. बीजेपी नेता ने कहा कि गांधी ने ये बोलकर के सभी मोदी उपनाम और ओबीसी समाज को बदनाम किया है.


ZEE SALAAM LIVE TV