Delhi AQI Today: स्कूलों के लिए नया आदेश, दफतरों को करना होगा टाइम में बदलाव
Delhi AQI Today: दिल्ली में प्रदूषण गंभीर कंडीशन में बना हुआ है. सरकार ने स्कूलों के लिए ऐलान किया है और ऑफिस टाइमिंग को भी बदलने के निर्देश दिए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Delhi AQI Today: दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन बुधवार को यह सीवियर कैटेगरी में बनी रही. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और एनसीआर के दूसरे इलाकों में धुंध की पतली चादर छाई रही. जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई.
दिल्ली के प्रदूषण में सुधार?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बुलेटिन के मुताबिक, हर रोज शाम 4 बजे दर्ज किया जाने वाला 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बुधवार को 419 रहा, जो मंगलवार को 444 था, जबकि सोमवार को यह "सीवियर प्लस" कैटेगरी में लगभग 500 तक पहुंच गया था. CPCB ने कहा कि सोमवार का रीडिंग 2015 में AQI ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से दर्ज की गई दूसरी सबसे खराब एयर क्वालिटी थी.
कहां कितना एक्यूआई
सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार (406), अशोक विहार (416), बवाना (419), द्वारका सेक्टर-8 (404), जहांगीरपुरी (437), मुनका (416), नेहरू नगर (410) और कुछ अन्य स्थानों का एक्यूआई गुरुवार 21 नवंबर को सुबह 6 बजे गंभीर कैटेगरी में रहा. इंडिया गेट के करीब से मिली तस्वीरों में लोग अपनी हर रोज की सुबह की सैर करते हुए दिखाई दिए, जबकि दूसरे लोग धुंध भरे वातावरण में कर्तव्य पथ पर जॉगिंग करते हुए दिखाई दिए.
दिल्ली के स्कूलों के लिए निर्देश
इस बीच, केंद्र की प्रदूषण निगरानी संस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) में संशोधन किया, जिसके तहत योजना के चरण 3 और 4 के तहत दिल्ली और एनसीआर जिलों में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले, इन उपायों को लागू करने का फैसला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया था.
स्कूलों को बंद करना जरूरी
एनसीआर और आसपास के इलाकों में सीएक्यूएम ने बुधवार को जीआरएपी में संशोधन किया, जिसके तहत दिल्ली और एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में फेज 3 और 4 के तहत स्कूलों को बंद करना जरूरी कर दिया गया।
संबंधित राज्य के विवेक पर फैसला
जीआरएपी के फेज 3 के तहत एक अतिरिक्त निर्देश के तहत अब राज्य सरकारों को दिल्ली और एनसीआर जिलों में पब्लिक ऑफिस और नगर निकायों के समय में अंतर करना होगा. आदेश के अनुसार, अन्य एनसीआर जिलों के लिए ऑफिस समय का फैसला संबंधित राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है.