Liquor Excise Policy case: आम आदमी पार्टी संयोजक व दिल्ली के सीएम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसलस,दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में बुधवार को आप नेता की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी. इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जब केजरीवाल की ज्यूडिशियल कस्टडी खत्म हो जाएगी. 


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प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) ने बुधवार को अदालत से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह किया था और कहा था कि आबकारी नीति मामले में अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए यह जरूरी है. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली ED की अर्जी का विरोध किया और कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने को सही ठहराने का कोई आधार नहीं है.


वहीं, जांच अधिकारी (आईओ) ने कहा कि इस मामले से जुड़े ₹100 में से ₹45 करोड़ का पता लगा लिया गया है. जबकि केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जैन ने अदालत के आदेश के बाद कहा,"हम न्यायिक रिमांड पर आपत्ति जता रहे हैं. गिरफ्तारी को पहले ही चुनौती दी जा चुकी है. यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है."


अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मई में गिरफ्तार हुए अंक अन्य आरोपी विनोद चौहान की ज्यूडिशियल कस्टडी भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है. दोनों को न्यायिक हिरासत के अंत में तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था.


प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा कि विनोद चौहान को रुपये मिले. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए से के कविता के पीए से 25 करोड़ रुपये लिए गए. उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने के आखिरी तक विनोद चौहान के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कम्प्लेन दायर की जाएगी.


अदालत में सुनवाई के दौरान एडिशनल  सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मामले से जुड़ी हर चीज आखिरकार केजरीवाल की भूमिका पर आकर टिक गई है. उन्होंने आगे साफ किया कि केजरीवाल द्वारा 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप ईडी द्वारा नहीं बल्कि CBI द्वारा लगाया गया था.