Manish Sisodia Bail Hearing: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा. दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को SC फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित लिस्ट के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच 30 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. दिल्ली शराब घोटाले मामले में कथित घोटाले से उत्पन्न कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


17 अक्टूबर को फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला महफूज़ रख लिया था. आम आदमी पार्टी के नेता के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे मामले में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई सबूत नहीं है. 3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री को जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह पीएमएलए के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट ने नियमों पर खरे नहीं उतर रहे हैं.



26 फरवरी को सीबीआई ने किया था अरेस्ट
इससे पहले, हाईकोर्ट ने इसी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ इल्जाम बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. बता दें कि इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अप्रैल में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, पहली नजर और अपराध में उनके शामिल होने के बारे में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था.


Watch Live TV