Delhi Liquor Scam Case: कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एमपी सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा. जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की. पिछले साल चार अक्टूबर को ईडी के जरिए गिरफ्तार किए गए राज्यसभा मेंबर ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के 22 दिसंबर के हुक्म को चैलेंज दिया है.


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संजय सिंह की तरफ से पैरवी करने वाले सीनियर वकील मोहित माथुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं और इस जुर्म में उनका कोई रोल सामने नहीं आया है. प्रवर्तन निदेशालय ने इल्जाम लगाया है कि संजय सिंह ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अहम रोल निभाया जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फाइनेंशियल फायदा पहुंचा.


 


वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद संजय सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया. AAP लीडर संजय सिंह को कोर्ट से राज्यसभा नामांकन दाखिल करने के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत मिल गई थी.  दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में जेल में बंद संजय सिंह राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जेल से बाहर आए. उन्होंने सिविल लाइंस में  कड़ी निगरानी के बीच अपना नॉमिनेशन दाखिल किया. संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने भी राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल किया. बता दें कि, 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा इलेक्शन के लिए दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने अपने तीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है.