Delhi HC Reject Sanjay Singh Plea: आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कथित शराब घोटाला मामले में रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मामले में गिरफ्तारी के साथ-साथ ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चैलेंज करने वाली संजय सिंह की अर्जी खारिज कर दी.इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली उनकी अर्जी की गुरुवार को हाईकोर्ट में मुखालेफत की गई थी.


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ED ने चार अक्टूबर को किया था अरेस्ट
संजय सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. उन्होंने 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी पॉलिसी में कथित गड़बड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चैलेंज देते हुए पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय का रुख किया था. ईडी का धन शोधन मामला सीबीआई की रिपोर्ट पर आधारित है. सीबीआई और ईडी के मुताबिक, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते वक्त कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.



शराब निर्माताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप
साथ ही यह इल्जाम लगाया गया है कि संजय सिंह ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अहम रोल अदा किया, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को काफी फायदा पहुंचा. हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के गलत इस्तेमाल का मामला है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने संजय सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया था. संजय सिंह को 13 अक्टूबर को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की उस दलील को भी रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी ने सियासी दुर्भावना के चलते उनको गिरफ्तार किया है. 


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