Delhi Mayor Election Postponed: दिल्ली मेयर इलेक्शन में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक प्रावधान साफ़ है. दिल्ली में मेयर मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर की थी. अब 16 फरवरी को मेयर का इलेक्शन नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट अब 17 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगा. आम आदमी पार्टी ने मेयर इलेक्शन जल्द से जल्द कराने के लिए सुर्प्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल की थी.इस बीच, एलजी ने अरविंद केजरीवाल के 16 फरवरी को मेयर इलेक्शन कराने के फैसले को इज़ाजत दे दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगा यानी 16 फरवरी को अब मेयर का इलेक्शन नहीं हो पाएगा.


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17 फरवरी को सुनवाई
आम आदमी पार्टी की तरफ़ से वकील ने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का हक़ देने का मुद्दा उठाया और कहा कि 16 फरवरी को इलेक्शन होना है. कोर्ट ने चुनाव को रद्द करने के इशारे दिए हैं. कोर्ट अब  इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को करेगी. बता दें कि एलजी ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स के इलेक्शन के लिए 16 फरवरी को मीटिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट मामले पर 17 फरवरी यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगी तो अब 16 फरवरी को चुनाव होना मुमकिन नहीं है.



पहले भी टल चुका है इलेक्शन
ग़ौरतलब है कि इससे पहले छह फरवरी को ऐवान में हंगामे के बाद कार्यवाही मुल्तवी हो गई थी और मेयर-डिप्टी मेयर का इलेक्शन टल गया था, जिसके बाद दिल्ली हुकूमत ने एमसीडी से बातचीत के बाद 16 फरवरी को मीटिंग के आयोजन के लिए एलजी वीके सक्सेना को तजवीज़ भेजी थी. अब इस पर एलजी ने अपनी सहमति ज़ाहिर की है. बता दें कि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के नतीजे पिछले साल 7 दिसंबर को आ गए थे. एमसीडी चुनाव में AAP ने 134 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी. बहरहाल अब दिल्ली को मेयर चुनाव के लिए एक और तारीख़ का इंतेज़ार करना होगा.  


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