Delhi Pollution Grap 4 Restriction: दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है. जिसके कारण प्रदूषण के बादल आसमान पर छा रहे हैं.जिसके कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. एक तरह से पूरी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो गई है. इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आतिशी सरकार ने 18 नवंबर सुबह 8 बजे से GRAP-4 को लागू करने का फैसला किया है.


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दिल्ली में कितना दर्ज किया गया पॉल्यूशन
दैनिक AQI बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में आज यानी 17 नवंबर की रात 8 बजे कई इलाकों में AQI 462 के आसपास दर्ज किया गया. पॉल्यूशन का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा, जो आज शाम 7 बजे बढ़कर 457 हो गया. इसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.


इन वाहनों की नहीं होगी दिल्ली में एंट्री
दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों और जरूरी सेवाओं से जुड़े CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल वाहन, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी. राजधानी में प्राइमरी स्कूलों के अलावा कक्षा 6 से ऊपर के स्कूल भी बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास का फैसला दिल्ली और राज्य सरकार ले सकती है.


जानें पूरा मामला
इससे पहले, दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद में राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तीसरे चरण को लागू किया था. वहीं, ग्रैप-1 तब लगाया जाता है जब पॉल्यूशन का लेवल 201 से 300 के बीच होता है. ग्रैप-2 ​​के लिए AQI का 301-400 होना ज़रूरी है. ग्रैप-3 तब लगाया जाता है जब AQI 401 से 450 के बीच होता है. ग्रैप-4 तब लगाया जाता है जब AQI 450-500 तक पहुँच जाता है.


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