Delhi Rape Case: दिल्ली में 9 साल की बच्ची का रेप, 52 साल का आरोपी गिरफ्तार
Delhi Rape Case: दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, आरोपी उसका मकान मालिक है, जिसकी उम्र 52 साल है.
Delhi Rape Case: नॉर्थ दिल्ली के स्वरूप नगर में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने वाली नौ साल की लड़की के साथ उसके 52 साल के मकान मालिक ने 12 दिसंबर को बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को कथित तौर पर मुनक नहर में फेंक दिया. मामले की जानकारी मंगलवार को दी गई और बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने जानकारी दी है कि लड़की की लाश अभी तक नहीं मिली है नहर में डेड बॉडी को ढूंढा जा रहा है.
परिवार वालों ने की सड़क जाम
इस बीच, लड़की के परिवार और उसके पड़ोसियों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार के साथ जीटी करनाल रोड को 3-4 घंटे के लिए रो दिया. परिवार वालों का कहना है कि बच्ची के लाश को जल्द से जल्द बरामद किया जाए. बाद में पुलिस के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए. फिलहाल पुलिस शव को ढूंढ रही है.
माता-पिता हैं फैक्ट्री के कर्मचारी
मामले की जानकारी देते हुए केस से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि लड़की अपने माता-पिता फैक्ट्री कर्मचारी हैं, और वे छोटे भाइयों के साथ किराए के घर में रहते हैं. 12 दिसंबर को, लड़की की मां ने बच्चों को खाना खिलाया और दोपहर करीब 1.30 बजे अपने सबसे छोटे बच्चे को साथ लेकर काम पर निकल गई.
परिवार के अनुसार, बीच वाला बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है. दोपहर के भोजन के बाद सो गया, और जब वह शाम लगभग 5 बजे उठा, तो अपनी बहन को नहीं पाया और रोने लगा. नाबालिग के पिता ने कहा, "एक पड़ोसी ने उसे देखा और आधे घंटे तक उसके साथ रहा, लेकिन फिर उसे मेरी पत्नी की फैक्ट्री में ले गया और कहा कि मेरी बेटी गायब है." रात लगभग 8.30 बजे, लड़की के माता-पिता ने स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आईपीसी की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) के तहत पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच शुरू की गई.
पुलिस को मिला सीसीटीवी फुटेज
पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान, सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि एक आदमी के साथ कार में जा रही है. कार में लड़की को ले जाने वाला शख्स मकान मालिक था. उनके बयान के बाद, आईपीसी की धारा 364 (हत्या करने के लिए अपहरण), 302 (हत्या), और 201 (सबूत को नष्ट करना), साथ ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों को मूल एफआईआर में जोड़ा गया.