Sharjeel Imam: दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार 6 फरवरी को शरजील इमाम की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करेगा. दिल्ली के 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साज़िश से जुड़े गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) मामले में जेएनयू के छात्र शरजील इमाम की ज़मानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी. इस मामले में शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आर्डर के खिलाफ अप्रैल 2022 में याचिका दायर की गई थी. जस्टिस  सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी.


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दंगों की साज़िश रचने का इल्ज़ाम 
शरजील इमाम के ख़िलाफ़ फरवरी 2020 के दंगों की साज़िश रचने के इल्ज़ाम में मामला दर्ज किया गया है. शरजील और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया हुआ है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे में 53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज़्यादा घायल हुए थे. गौरतलब है कि जामिया हिंसा मामले के आरोपी शरजीम इमाम को अदालत ने बरी कर दिया है. शरजीम इमाम के अलावा आसिफ इकबाल तन्हा समेत 13 छात्रों को रिहाई मिली है. 


इमाम एक मामले में आरोपमुक्त
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने दोनों को जामिया नगर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले में आरोपमुक्त कर दिया. साथ ही पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने शांत से चल रहे प्रदर्शन में हिंसा भड़काई,चूंकि पुलिस असल अपराधियों को पकड़ पाने में नाकाम रही, इसलिये उसने इन आरोपियों को 'बलि का बकरा' बना दिया. इमाम तीन साल से तिहाड़ जेल में बंद है. बयान का वीडियो सामने आने के बाद शरजील इमाम सुर्ख़ियों में आ गया था. इसके बाद उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक प्रोटेस्ट से जुड़े कई मामलों में मुल्ज़िम बनाया गया. 


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