दिल्ली दंगे: अदालत ने तीनों छात्र कार्यकर्ताओं को फौरन रिहा करने का दिया आदेश
गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के हिमायतियों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे (Delhi Riots) से जुड़े एक मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के छात्र आसिफ इकबाल तनहा और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा देवांगना कालिता और नताशा नरवाल को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का गुरुवार को हुक्म दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट के इन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने के दो दिन बाद अदालत ने यह आदेश दिया. इन्हें पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत मई 2020 में गिरफ्तार किया गया था. इन्हें उनके पते और जमानतदारों से जुड़ी जानकारी पूरी ना होने का हवाला देते हुए वक्त पर जेल से रिहा नहीं किया गया था.
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गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्व दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के हिमायतियों और विरोधियों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसने सांप्रदायिक टकराव का रूप ले लिया था. हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे. इन तीनों पर इनका मुख्य "साजिशकर्ता" होने का इल्जाम है.
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