Amanatullah Khan: आप नेता अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक को प्रवर्तन निदेशालय की हालिया शिकायत के सिलसिले में जमानत दे दी.  ओखला विधायक पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का केस है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोर्ट द्वारा समन जारी इन्वेस्टिगेशन जाने के बाद अमानतुल्लाह खान अदालत में पेश हुए, जहां एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम), दिव्या मल्होत्रा ​​ने उनकी मौजूदगी दर्ज की और उन्हें 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी


प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में सहयोग  नहीं करने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.


फेडेरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दायर करके और इन्वेस्टिगेशन से भागकर अपनी भूमिका गवाह से आरोपी तक बढ़ा ली है.ईडी के वकील ने आगे कहा कि वे कभी भी उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पाए क्योंकि वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे थे. वकील साइमन बेंजामिन ने कहा, "उनकी भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में बहुत बड़ी है."


गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मार्च को आप MLA खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.इस मामले में चार आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ पहले ही चार्ज शीट दायर की जा चुकी है. आरोप है कि 100 करोड़ रुपये की वक्फ संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से लीज पर दे दिया गया. यह भी आरोप है कि खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियमों का उल्लंघन कर के 32 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई.