नई दिल्लीः चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को दी जाने वाली डाक मतपत्र (Postal Ballot) सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) सरकार से नियमों में बदलाव करने का अनुरोध करेगा. इसके लिए आयोग ने एक विकल्प सुझाया है. आयोग ने कहा है कि ऐसे लोग निर्धारित सुविधा केंद्रों पर ही अपना वोट डालें और मतपत्रों को ज्यादा वक्त तक अपने पास न रखें. अगर यह प्रस्ताव लागू किया जाता है तो चुनाव ड्यूटी (Election Duty) पर तैनात मतदाताओं या कर्मचारियों द्वारा अपने साथ लंबे वक्त तक रखे उन मतपत्रों के संभावित मिसयूज को कम किया जा सकेगा, जो उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के गैर जरूरी प्रभाव, धमकी, रिश्वत और अन्य अनैतिक साधनों के नजरिए से अतिसंवेदनशील माना जाता है.
इस संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने 16 सितंबर को एक बैठक की थी. चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के नियम 18 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है.

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क्यों बदलना पड़ रहा है यह व्यवस्था 
सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में ऐसा देखा है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपना मत संबंधित वोटिंग केंद्र पर नहीं डालते, बल्कि अपने साथ ले जाते हैं. वह ऐसा इसलिए करते हैं, ताकि चुनाव कानून और प्रासंगिक नियमों के मुताबिक, डाक मतपत्र डालने के लिए मतगणना के दिन सुबह आठ बजे तक का उनके पास वक्त होता है. आयोग ने ऐसा प्रावधान किया है कि चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को आवंटित मतदान केंद्रों पर मतदान के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र से इतर किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है. इस व्यवस्था की वजह से वे अपने गृह मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल पाते हैं.


अभी इस तरह डाले जाते हैं डाक मतपत्र  
मौजूदा योजना के मुताबिक, चुनाव ड्यूटी पर मौजूद मतदाता अपने प्रशिक्षण के वक्त संबंधित निर्वाचन अधिकारी को डाक मतपत्र के लिए आवेदन करते हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र पर ही डाक मतपत्र जारी करते हैं. ऐसे मतदाताओं या कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए आवंटित मतदान केंद्रों पर भेजे जाने से पहले अपना मत डालने के लिए एक सुविधा केंद्र की स्थापना की जाती है. हालांकि, उनके पास अपना मतपत्र डाक के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को भेजने का भी विकल्प होता है, ताकि वे मतगणना के दिन सुबह 8 बजे से पहले पहुंच सकें.


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