Satyendra Jain: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री व आप नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें सशर्त जमानत दी है. वह अगले आदेश तक देश से बाहर नहीं जा सकेंगे.  कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहे हैं और सजा काटी है. अदालत ने जैन को मुकदमे में देरी और लंबे वक्त तक जेल में रहने का हवाला देते हुए 50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश सुनाया.


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स्पेशल जस्टिस विशाल गोगने ने कहा, "मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुनवाई शुरू होने में काफी वक्त लगेगा, निष्कर्ष निकालना तो दूर की बात है, ऐसे में मुल्जिम को राहत दी जा सकती है." जस्टिस ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर जमानत दी.



क्या है आरोप?
बता दें, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया था. उनकी गिरफ्तारी कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए से धन शोधन के आरोप में हुई थी. उनके खिलाफ साल 2017 में केंद्रीय एजेंसी CBI ने FIR दर्ज कराई थी. आप नेता  पर फरवरी 2015 और मई 2017 के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था.


"तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा": मनीष सिसोदिया 
सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम व AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर बेनकाब हुई और सच्चाई की जीत हुई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, "सत्यमेव जयते, देश का संविधान ज़िंदाबाद, तानाशाह की तानाशाही एक बार फिर तमाचा, झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे वक्त जेल में रखा, चार बार उनके घर पर रेड की, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी PMLA का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर दिया.  देश की न्यायपालिका को सच और इसाफ का साथ देने के लिए धन्यवाद."