Anil Deshmukh Released: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए आज का दिन राहत भरा रहा क्योंकि आज उन्हें जेल से रिहाई मिल गई हैं. अनिल देशमुख को बुधवार की शाम तक़रीबन पांच बजे मुंबई की आर्थर रोड जेल से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया. बम्बई हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)के ज़रिए दर्ज करप्शन के एक मामले में उन्हें ज़मानत देने संबंधी अपने आर्डर पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के लीडर अनिल देशमुख नवंबर 2021 से जेल में थे, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें एक कथित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था.


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मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा:देशमुख
महाराष्ट्र के एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के रिहा होने के बाद अजित पवार समेत एनसीपी के सीनियर लीडरान ने जेल के बाहर उनका इस्तक़बाल किया. इस मौक़े पर अनिल देशमुख ने कहा, "मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मुझे एक झूठे मामले में फंसाया गया है". जस्टिस एम. एस. कार्णिक ने राकांपा लीडर को 12 दिसंबर को ज़मानत दी थी, लेकिन सीबीआई ने इसे उच्चतम न्यायालय में चैलेंज देने के लिए वक़्त मांगा था और अदालत ने हुक्म पर 10 दिन के लिए इस पर रोक लगा दी थी.


 


जनवरी 2023 में ही सुनवाई मुमकिन
जांच एजेंसी ने कोर्ट का रुख़ किया, लेकिन उसकी अपील पर जनवरी 2023 में ही सुनवाई हो सकेगी, क्योंकि अदालत में सर्दियों की छुट्टी है. हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सीबीआई की अपील पर ज़मानत के आदेश पर रोक को 27 दिसंबर तक बढ़ा दिया था वहीं जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बार और रोक बढ़ाने की अपील की थी. अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम और इंद्रपाल सिंह ने दावा किया था कि सीबीआई हाईकोर्ट के पहले के हुक्म को नाकाम करने की कोशिश कर रही है, जिसने कहा था कि किसी भी हालत में ज़मानत आदेश पर रोक नहीं बढ़ाई जाएगी.


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