लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allhabad High Court) की लखनऊ बेंच ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Ex. MLA Mukhtar Ansari) को बुधवार को कसूरवार ठहराते देते हुए सात साल कैद और 37 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए दिया है.


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निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था
गौरतलब है कि 2003 में लखनऊ जेल के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का हुक्म देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी. अवस्थी ने यह भी इल्जाम लगाया था कि अंसारी ने उनसे गाली-गलौज करते हुए उन पर पिस्तौल भी तान दी थी. इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी.


बांदा जेल में बंद हैं मुख्तार अंसारी 
उल्लेखनीय है कि मुख्तार अंसारी अभी बांदा के जेल में बंद हैं. वह अभी कई तरह के मुकदमों का सामना कर रहे हैं. एक साल पहले वह पंजाब के जेल में बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें पंजाब से बांदा जेल ट्रांस्फर किया गया था. इस वक्त मुख्तार अंसारी की यह यात्रा मीडिया की खबरों में सुर्खियां बनी थी. मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से पंजाब से बांदा लाया गया था. उस वक्त मुख्तार अंसारी और उनकी बीवी ने रास्ते में उनका एनकांउटर किए जाने की आशंका जताई थी. अभी कुछ महीने पहले भी मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल में अपनी जान को खतरा बताया था. 
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के कई अवैध संपत्तियों पर बुल्डोजर चलवा दिया है या फिर उसपर सरकारी कब्जा कर लिया है. पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में मउ की सदर सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने सुभासपा के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन इस वक्त वह फरार चल रहे हैं. उनपर साल 2019 में एक आर्म्स एक्ट के दुरुपयोग का मुकदमा चल रहा है. पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी को भगोरा घोषित कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई प्रयास कर रही है.   


 


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