Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी गांजा पर दिए बयान को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. सपा ने  पर रविवार को बीएनएस की धारा 353(3) के तहत गोराबाजार में मामला दर्ज किया गया है. ये FIR एसएचओ राजकुमार शुक्ला की तरफ से दर्ज कराई गई है.


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दरअसल, सांसद अफजाल अंसारी ( Afzal Ansari ) ने पिछले दिनों ये कहते हुए गांजा वैध करने के लिए बयान दिया था कि भारत में लाखों लोग गांजा पीते हैं और इसे भगवान का प्रसाद भी मानते हैं. अगर गांजा भगवान का प्रसाद है, तो इसे अवैध क्यों माना जाता है? उन्होंने आगे कहा था कि कई साधु-संत और महात्मा भी गांजे का सेवन करते हैं. अगर कुम्भ मेला के दौरान वहां एक मालगाड़ी गांजा भी भेज दिया जाए, तो भी वह खत्म हो जाएगा. सांसद के बयान साधु-संतों में काफी नाराजगी है. 


साप सांसद ने अफने बयान में क्या कहा था?
सपान नेता ने अपने बयान में कहा था कि लखनऊ में भी बड़े-बड़े लोग गांजा का सावन करते हैं, इसलिए भांग की तरह सरकार को इसका भी लाइसेंस दे देना चाहिए. बता दें कि सपा सांसद ने गाजीपुर में गुरुवार को इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर शराब और भांग को कानूनी दर्जा प्राप्त है तो गांजे को भी वैध कर दिया जाए.


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"भगवान का प्रसाद गैर-कानूनी-क्यों है?" अफजाल अंसारी
लाखों की तादाद में लोग खुलेआम गांजा पी रहे हैं. मजहबी प्रोग्राम में लोग गांजा पीते हैं. लोग इसे भगवान का प्रसाद और बूटी बताकर पीते हैं. उन्होंने मौजूदा सरकार पर सवाल करते हुए कहा था, "भगवान का प्रसाद गैर-कानूनी-क्यों है, यह दोहरी नीति क्यों? कानून में गैर-कानूनी और पीने के लिए छूट."