ग्वालियरः ग्वालियर की एक जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) को आरएसएस से जुड़े मानहानि के एक मामले में 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. बाद में सिंह ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक पंजीकृत संगठन नहीं है, इसलिए उसकी मानहानि का मामला नहीं बनता है. वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर संघ को मुस्लिम समुदाय का विश्वास ( trust of Muslim community) जीतना है तो भागवत को बिलकिस बानो (Bilkis Bano) और मोहम्मद अखलाक के घर जाना चाहिए.

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घृणा फैलाने वाले सभी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए
उल्लेखनीय है कि मोहन भागवत ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली में एक मस्जिद और मदरसे का दौरा किया था. संघ प्रमुख के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ नजदीकियां बढ़ाने की पहल के संबंध में एक सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर वह उनका भरोसा जीतना चाहते हैं तो उन्हें 2015 में पीट-पीटकर हत्या (लिंचिंग) की एक घटना का शिकार हुए मोहम्मद अखलाक और सामूहिक बलात्कार की पीड़िता बिलकिस बानो के खानदान से मिलना चाहिए. सिह ने दावा किया है कि भागवत का मस्जिद जाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के असर को दिखाता है. वहीं, पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया पर कथित रुप से आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि न सिर्फ पीएफआई बल्कि धार्मिक घृणा और कट्टरता फैलाने वाले देश के सभी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह को जमानत 
ग्वालियर की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी. गौरतलब है कि भिंड में 2019 में एक पत्रकार वार्ता में सिंह ने कथित तौर पर दावा किया था कि संघ से जुड़े कुछ लोग पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई से धन हासिल कर रहे हैं. इसके बाद एक वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. कांग्रेस नेता ने दो साल पहले मध्य प्रदेश में एक कथित जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद यह बयान दिया था. मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.


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