Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाता हुए कहा कि अगले आदेश तक शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा. अदालत ने ज्ञानवापी परिसर, वाराणसी में जिस जगह पर 'शिवलिंग' मिलने की बात की गई थी, उस जगह पर अगले हुक्म तक सिक्योरिटी बढ़ा दी है. साथ ही अदालत ने कहा है कि "शिवलिंग" को कोई नहीं छुएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश पास किया था जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी को को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस इलाके की सिक्योरिटी यकीनी करने की बात कही गई थी, जहां सर्वे में 'शिवलिंग' मिलने का दावा किया गया है. 


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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए हिंदू पक्षों को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आवेदन करने की इजाज़त भी दी. इसके अलावा अदालत ने सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के हुक्म को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की अर्ज़ी पर हिंदू पक्ष से तीन हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है.


CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने इससे पहले गुरुवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की दलीलों पर गौर करते हुए कहा था कि मामले में दिए गए संरक्षण के हुक्म को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यह आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है. 


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