नई दिल्लः दिल्ली की नाइट लाइफ भी अब मुंबई और अन्य महानगरों की तरह रंगीन होने वाली है. यहां अगले सप्ताह से होटल, रेस्तरां, दवाओं, लॉजिस्टिक और अन्य जरूरी वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं, परिवहन और यात्रा सेवाओं के अलावा केपीओ और बीपीओ सहित 300 से ज्यादा प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने ऐसे 314 सेवाओं के आवेदनों को छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो साल 2016 से पेंडिंग पड़ा था. एलजी ने आदेश दिया है कि इस आशय का नोटिफिकेशन अगले सात दिनों के अंदर जारी किया जाए. 

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कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना है सरकार का मकसद 
दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट प्रदान करने का यह फैसला, रोजगार सृजन,  सकारात्मक और अनुकूल कारोबारी माहौल के साथ ’रात के जीवन’ को भी बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. उक्त अधिनियम की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने का छूट देती है, हालांकि इसमें श्रम और सुरक्षा आदि की शर्तें भी लागू होगी. 

सालों से पेंडिंग पड़े थे आवेदन 
उपराज्यपाल सचिवालय के अफसर ने कहा, “कुल 346 लंबित आवेदनों में से 2016 के 18 आवेदन, 2017 के 26 आवेदन, 2018 के 83 आवेदन, 2019 के 25 आवेदन, 2020 के चार आवेदन और 2021 के 74 आवेदनों पर श्रम विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई. इन आवेदनों को बिना किसी कारण लंबित रखा गया, यहां तक कि सिर्फ दो आवेदन, 2017 में से एक और 2021 के दूसरे को संसाधित और अनुमोदन के लिए भेजा गया. यह श्रम विभाग की भ्रष्ट प्रथाओं की तरफ संकेत देता है.“


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