Puja Khedkar News: महाराष्ट्र की पूर्व प्रशिक्षि  आईएएस पूजा खेडकर को अदालत से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व IAS  की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी.


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अदालत ने पूजा की कोर्ट में मौजूदगी पर सवाल और इस बात पर भी असंतोष जताया कि वह अनुपस्थित थी. इस दौरान अदालत ने कहा कि अगर मुल्जिम पूरे सेशन में एक बार भी उपस्थि रहती है तो उसे मौजूदउपस्थित नहीं माना जाएगा.


बता दें कि पूर्व IAS पर यूपीएससी ने परीक्षा में अधिक प्रयास प्राप्त करने के मामले में मामला दर्ज कराया था. इसके बाद आरोपी में अपने खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को अपनी जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है.साथ ही पुलिस को यह पता लगाने का भी निर्देश दिया कि क्या यूपीएससी के किसी अंदरूनी सूत्र ने उसे आरोपी को मदद तो नहीं की है.


पूजा खेडकड़ ने अर्जी में किया था ये दावा
इससे पहले बुधवार को एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगला ने पूजा खेडकर द्वारा दायर अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. खेडकर ने अपने जरिए दायर अर्जी में दावा किया कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है. 


प्रॉसिक्यूटर ने ये दावा करते हुए आवेदन  का किया विरोध 
वहीं, प्रॉसिक्यूटर ने पूर्व आइएस के अर्जी का विरोध करते हुए दावा किया कि उन्होंने व्यवस्था को धोखा दिया है. गौरतलब है कि बुधवार 31 जुलाई को को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अफसर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. साथ ही निकाय ने उसे भविष्य में यूपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में बैठने पर ब्लैक लिस्ट कर दिया है.