NHAI Guideline: टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगा तो नहीं लगेगा सर्विस चार्ज
देशभर में टोल प्लाजा पर गाड़ियों के लिए इंतजार का वक्त कम करने को लेकर टोल प्लाजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई
नई दिल्लीः मुल्क भर के टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. टोल नाकों पर गाड़ियों के लिए इंतजार का समय कम करने को लेकर अथॉरिटी ने कहा है कि किसी भी गाड़ी को 10 सेकेंड से ज्यादा समय टोल नाकों पर नहीं लगनी चाहिए. हाईवे पर ट्रैफिक के पीक ऑवर में भी इस वक्फे का ख्याल रखा जाना चाहिए. नई गाइडलाइंस में यह भी शर्त है कि अगर गाड़ियों की कतार 100 मीटर से ज्यादा हो जाती है, तो आगे की गाड़ियों से बिना टोल लिए उन्हें जाने देना होगा, तब तक, जबतक कतार 100 मीटर के अंदर नहीं आ जाती है. एनएचआईए ने कहा है कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बढ़ते टोल कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए अगले दस सालों टोल प्लाजों के साइज और तामीर पर जोर दिया जाएगा ताकि टोल कलेक्शन निजाम को और बेहतर बनाया जा सके.
एनएचआईए ने कहा कि कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी एक नया नियम बन गया है. फास्टैग के बढ़ते इस्तेमाल से इसका पालन भी आसानी से किया जा रहा है जिससे टोल संचालक और वाहन यात्री के बीच भी दूरी बनी रहेगी। .
टोल प्लाजों की जवाबदेही में होगा इजाफा
एनएचआईए ने कहा कि सभी टोल नाकों पर 100 मीटर की दूरी का पता लगाने के लिए पीले रंग से एक लकीर बनाई जायेगी. यह कदम टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही की तय करने के लिए है. एनएचआईए के मुताबिक उसने फरवरी 2021 के दरमियान 100 फीसदी कैशलेस टोलिंग को अंजाम दिया है. एनएचएआई के टोल नाकों पर फास्टैग की की सुविधा 96 फीसदी और इनमें कईयों में तो 99 फीसदी तक पहुंच गई है.
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