Imran Khan Toshakhana Case: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को तोशाखाना केस को अस्वीकार्य करार दिया है. आपको बता दें इस मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान दोषी थे. बता दें अतिरिक्त सत्र न्यायधीश हुमांयू दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना मामले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी ठहराया था. उन्होंने इस मामले की अस्वीकार्यता को रिजेक्ट कर दियाा था.


इमरान खान ने आईएच सी किया रुख


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इसके बाद इमरान खाने इस्लामाबाद कोर्ट का रुख किया था. जिसने इस मामले में 8 जून तक के लिए स्टे लगा दिया था.  इस मामले में सुनवाई के बाद 23 जून को जस्टिस आमर ने फैसले को रिजर्व कर लिया था, और कहा था कि वह अब ईद-उल-अजहा के बाद इस मामले को देखेंगे. जिसके बाद अब इमरान खान के खिलाफ इस मामले को अस्वीकार्य करार दे दिया है.


क्या है तोशाखाना मामला?


आपको जानकारी के लिए बता दें तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रहीत करता है. इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने 2018 से 2022 के बीच मिलने वाले गिफ्ट्स को उन्होंने बेचा था.


इस मामलेको लेकर ही आज फैसला सुनाया गया है और इसे इस्लामाबाद कोर्ट ने अस्वीकार्य मामला करार दिया दिया है.  जिसके बाद अब इस मामले में इमरान को बड़ी राहत मिल गई है. ज्ञात हो कि पिछले कुछ वक्त से इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती आ रही हैं. उनपर सैकड़ों केस दर्ज हैं. फिलहाल इमरान खान बेल पर बाहर हैं. हाल ही में इमरान ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि सरकार उसे इसलिए जेल में डालना चाहती है कि वह उनकी मकबूलियत से डरते हैं.


वह सभी नेताओं में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं और सत्ता को इस बात का डर है कि अगर चुनाव कराया जाता है तो उनकी (इमरान खान) ही सरकार बन जाएगी. ऐसे में उन्हें रास्ते से हटाने की वह पूरी कोशिश कर रहे हैं. बताते चलें पिछले कुछ दिनों में इमरान खान की पार्टी के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं.