ITR Filing Deadline: फाइनेंशियल इयर 2023-24 (AY2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख कल (31 जुलाई) है और टैक्स पेयर्स को देर से दाखिल करने की पेनल्टी से बचने के लिए इसे कल तक फाइल करना होगा. कर विभाग ने कुछ दिन पहले कहा था कि 26 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में इज़ाफा दिखाता है.


डेडलाइन बढ़ाने की मांग


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हालांकि, कई टैक्स पेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने टैक्स फाइलिंग पोर्टल में समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है. ओटीपी जनरेट करने में गड़बड़ी से लेकर छूट का दावा करने में समस्याओं तक, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी पहचान टैक्स पेयर्स के जरिए की गई है. इसके साथ ही कई बड़ी चार्टेट अकाउंटेंट बॉडीज़ न टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में लिखा भी है, और डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है.


टैक्स डिपार्टमेंट के नए अपडेट के मुताबिक, यह संभावना नहीं है कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, कर विभाग ने कहा, "हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें."


इससे पता चलता है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक समय सीमा बढ़ाने पर फैसला नहीं लिया है और अब समय सीमा समाप्त होने में केवल एक दिन बचा है, इसलिए उसने करदाताओं से इन जुर्मानों से बचने के लिए जल्द से जल्द से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की गुजारिश की है.


अपनी वेबसाइट पर, आयकर विभाग ने कहा है, "फाइलिंग से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले करदाता हमारे टोल फ्री हेल्पडेस्क नंबरों (1800 103 0025 या 1800 419 0025) या Efilingwebmanager@incometax.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं."