Income Tax Return Last Date: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम रिटर्न फाइल करने की आखिरी त‍ारीख 31 जुलाई 2023 है. आप समय रहते आयकर टैक्स भर लें. अगर ऐसा करने से आप चूक गए तो जुर्माने भरना पड़ सकता है, इसलिए पैनाल्टी से बचने के लिए आपको अपना आईटीआर समय रहते दाखिल करना जरूरी है. आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके जर‍िये ही आप ITR फाइल कर सकते हैं. हालांक‍ि, इस बार बीते साल के मुकाबले विभाग की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं. इसलिए आपको बदलाव के बारे में जानना जरूरी है.


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ITR फॉर्म से जुड़े बदलाव
इस बार आईटीआर फॉर्म में सबसे बड़ा चैंज डिजिटल कमाई को लेकर देखा जा रहा है. वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) से हुई आमदनी पर 1 अप्रैल, 2022 के बाद से टैक्‍स कटना शुरू हो गया है. इसमें क्रिप्‍टोकरेंसी और एनएफटी शामिल है. आईटीआर फॉर्म में VDA से हुई इनकम के बारे में भी डिटेल देनी होगी. दूसरे बदलाव में अगर कोई टैक्सपेयर अपना टैक्‍स बचाने के लिए डोनेट करता है तो उसे 80G के तहत क्‍लेम करने के लिए डोनेशन रेफरेंस नंबर (ARN ) अपने ITR में भरना होगा. करदाता को उनके स्रोत पर टैक्‍स वसूली (TCS) के तौर में काटी गई रकम को कर देनदारी के साथ एडजस्‍ट करने की सहूलत भी दी जाएगी. शेयर मार्किट में पैसे लगाने वाले करदाताओं को भी इस बार आईटीआर फॉर्म में ज्‍यादा डिटेल भरनी होगा. आईटीआर फॉर्म में इस बार ट्रेडिंग अकाउंट नाम से नया सेक्‍शन एड किया गया है. इसमें इंट्रा डे ट्रेडिंग करने वाले करदाता को इनकम और टर्नओवर का विवरण देना होगा.



जरूरी डॉक्यूमेट्स को न करें नजर अंदाज
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको कुछ अहम दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में ITR फाइल करते  समय इन जरूरी पेपर्स को अपने पास रखना बेहद जरूरी होगा. आप जब भी रिटर्न फाइल करते हैं उस समय आपको फॉर्म 16 (ये आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके द्वारा जारी होता है), बैंक स्टेटमेंट,निवेश प्रमाण और इनकम सोर्स जैसे दस्तावेज के अलावा आधार और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले और किसी भी परेशानी से बचने के लिए तमाम दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें ताकि आप आसानी से रिटर्न फाइल कर सकें.


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