Jharkhand News: दुमका में छात्रा पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला; दोनों आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माना
Dumka News: झारखंड के दुमका में 2022 के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल 12वीं की छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देने के बहुचर्चित केस के दोनों मुल्जिमीन शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम को जिले के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Dumka Brutal Murder Case: झारखंड के दुमका में 2022 के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल 12वीं की छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देने के बहुचर्चित केस के दोनों मुल्जिमीन शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को जिले के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि यह वारदात 23 अगस्त 2022 को दुमका शहर के जरूवाडीह में पेश आया था. इल्जाम है कि अपने घर में सोई 12वीं की नाबालिग छात्रा पर शाहरुख हुसैन और छोटू उर्फ नईम ने खिड़की से पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी थी.
पीड़िता तो नाजुक हालत में इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया. उसने अपने बयान में मुल्जिमीन का नाम लिया था. इनमें से एक आरोपी शाहरुख पर ये इल्जाम है कि वो जबरदस्ती छात्रा से बातचीत करने का दबाव डालता था और उसके इनकार करने पर उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में स्पीडी ट्रायल में कुल 51 लोगों की गवाही हुई और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया. जिसकी बुनियाद पर प्रथम जिला एंड अपर सेशन जस्टिस सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने बीती 19 मार्च को दोनों मुल्जिमीन को कुसूवार करार दिया था.
इस मामले में गुरुवार यानी 28 मार्च को सजा के अलग-अलग पहलूओं पर बहस के बाद अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई. बता दें कि ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था. झारखंड हाई कोर्ट ने भी इसपर नोटिस लिया था. दोनों मुल्जिमीन को उम्रकैद की सजा के साथ- साथ 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले को लेकर दुमका समेत कई मकामात पर विरोध भी हुआ था. लोग आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहे थे.