नया फरमानः कश्मीर में पत्थरबाजों को न मिलेगी सरकारी नौकरी न जारी होंगे पासपोर्ट
जम्मू-कश्मीर पुलिस का पत्थरबाजों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी इकाई ने पत्थरबाजी या विध्वंसक अमल में शामिल उन सभी लोगों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरी के लिए जरूरी सुरक्षा अनापत्ति पत्र नहीं देने का हुक्म दिया है. कश्मीर में सीआईडी की स्पेशल शाखा के सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने शनिचर को जारी आदेश में उनके अधीन सभी क्षेत्र यूनिटों को यह यकीनी करने को कहा है कि पासपोर्ट और सरकारी नौकरी ओर दीगर सरकारी मंसूबों के लिए वेरिफिकेशन के दौरान किसी शख्स की कानून-व्यवस्था उल्लघंन, पत्थरबाजी के मामलों और राज्य में सुरक्षा बलों के खिलाफ दूसरे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की खास तौर पर जांच हो.
वेरिफिकेशन में डिजिटल सबूतों की होगी जांच
आदेश में कहा गया कि ऐसे मामलों का मिलान मकामी थाने में मौजूद रिकॉर्ड से किया जाना चाहिए. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस, सुरक्षाबलों और दीगर सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद डिजिटल सबूतों जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो क्लिप को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए. कश्मीर सीआईडी की स्पेशल शाखा के एसएसपी ने कहा कि अगर कोई शख्स ऐसे मामलों में मुल्व्विश पाया जाता है तो उसको सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार किया जाना चाहिए.
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